Bihar Mahila Sahayata Yojana 2025: अगर आप भी बिहार के मुस्लिम परित्यकता / तलाकशुदा महिला निवासी है तो बिहार सरकार आप सभी के लिए एक नई योजना की शुरुआत की है जिसका नाम बिहार महिला सहायता योजना है। बिहार सरकार महिलाओं की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति सुधारने के उद्देश्य से विभिन्न योजनाएं चला रही है। ताकि भविष्य में महिलाओ की स्थिति में सुधार आ सके।
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तो अगर आप भी बिहार के मुस्लिम परित्यकता / तलाकशुदा महिला के श्रेणी में आती है तो आप इस योजना का लाभ ले सकती है, इसके तहत आपको लाभ कैसे और कितना मिलेगा, आवेदन कैसे करना है, इसके साथ इस योजना से जुडी सभी जानकारी आपको विस्तार से बताई गई है।
Bihar Mahila Sahayata Yojana 2025: Overviews
Name of Department | अल्पसंख्यक कल्याण विभाग |
Scheme Name | अल्पसंख्यक मुस्लिम परित्यक्ता/तलाकशुदा महिला सहायता योजना |
Post Type | Bihar Sarkar Yojana |
Scheme Benefits | 25,000 रुपये की सहायता |
Mode of Application | Offline |
Official Website | Click Here |
जाने Bihar Mahila Sahayata Yojana क्या है?
बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के तरफ से इस योजना को चलाया जाता है इस योजना के तहत सरकार के तरफ से अल्पसंख्यक मुस्लिम परित्यक्ता/तलाकशुदा महिला को आर्थिक सहायता के तौर पर कुछ पैसे प्रदान किये जाते है। इस योजना के तहत सरकार के तरफ से कितना लाभ मिलता है।
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जाने इस योजना का लाभ किसे मिलेगा?
- तलाकशुदा होना
- पति द्वारा 02 वर्षो से अधिक अवधि से परित्याग
- पति का पूर्णत: मासिक रूप से अपंग होना
- आवेदिका की आयु 18 वर्ष से 50 वर्ष एवं वार्षिक आय रु. 4,00,000/- से कम हो
जाने इस योजना के तहत लाभ कितना मिलेगा?
आपको जानकारी के लिए बता दू इस योजना के तहत सरकार के तरफ से अल्पसंख्यक मुस्लिम परित्यक्ता/तलाकशुदा महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना के तहत पहले उन्हें 10,000/- हजार रूपये प्रदान किये जाते थे, लेकिन अब इसे बढ़ा दिया गया है। सरकार के तरफ से इस योजना के तहत महिलाओ को अब 25,000/- रूपये दिए जायेगे।
इस योजना का लाभ किस प्रकार मिलेगा?
इसके तहत लाभ के लिए आवेदन करने के बाद सभी आवेदनों की जाँच की जाएगी साथ ही जाँच के पश्चात् अनुसार की राशि प्रदान की जाएगी। ये पैसे RTGS/DBT के माध्यम से सीधे उनके बैंक खाते में भेज दिए जायेगे।
संपर्क :-
- आवेदन एवं अधिक जानकारी हेतु जिला मुख्यालय में अवस्थित जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी के कार्यालय में सम्पर्क करे।
- टॉल फ्री फ़ोन नं. :- 18003456123
- वेबसाइट :- www.minoritywelfare.bih.nic.in
इस योजना में लगने वाले दस्तावेज
अनुशंसा पत्र / प्रमाण पत्र
- परित्यकता/तलाकशुदा होने का प्रमाण निम्न में से किसी एक का होना चाहिए
- मुखिया, सरपंच, नगर निगम/नगर परिषद/नगर पंचायत के वार्ड के निर्वाचित प्रतिनिधि।
- प्रखंड प्रमुख, पंचायत समिति सदस्य, विधान मंडल सदस्य, सांसद।
- विस्तृत जानकारी हेतु नोटिफिकेशन पढ़ें।
आयु प्रमाण पत्र
- आवेदक की आयु 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
प्रमाण हेतु निम्न दस्तावेज:
- जन्म प्रमाण पत्र।
- मैट्रिक/समकक्ष प्रमाण पत्र जिसमें जन्म तिथि हो।
- मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट।
- कार्यपालक दंडाधिकारी द्वारा जारी शपथ पत्र।
आय प्रमाण पत्र
- सालाना आय ₹4,00,000 से कम होने का प्रमाण।
- अंचलाधिकारी द्वारा जारी।
पति के मानसिक अपंगता का प्रमाण पत्र
- जिला सिविल सर्जन द्वारा जारी प्रमाण पत्र।
पासपोर्ट साइज रंगीन फोटोग्राफ
- आवेदन पत्र में स्थान पर चिपकाने के लिए।
- फोटो स्वंय अभिप्रमाणित हो।
घोषणा पत्र
- आवेदक महिला द्वारा स्थानीय दो गवाहों के समक्ष प्रस्तुत।
- गवाहों का नाम, पता, और मोबाइल नंबर स्पष्ट रूप से अंकित।
जाने इस योजना का उद्देश क्या है?
यह योजना बिहार राज्य सरकार के द्वारा अल्पसंख्यक मुस्लिम महिला परित्यक्ता/तलाकशुदा महिलाओ की आर्थिक स्थिति को सुदृढ कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने हेतु यह योजना वित्तीय वर्ष 2006-2007 से संचालित की जा रही है।
जाने Bihar Mahila Sahayata Yojana 2025 का आवेदन प्रक्रिया
- सबसे पहले आप, अपने जिला जाए और वहां अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय से आवेदन पत्र प्राप्त करें।
- उसके बाद सभी फॉर्म को सही जानकारियों के साथ सही-सही भरें।
- आवेदन पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज (जैसे पहचान पत्र, तलाक के दस्तावेज, बैंक पासबुक की प्रतिलिपि, आय प्रमाण पत्र, आदि) संलग्न करें।
- अब सभी दस्तावेजों के साथ भरा हुआ आवेदन पत्र जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय में जमा करें।
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